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हो गया फैसला, 850 नहीं 815 होंगी लोकसभा की सीटें

जहां एक सीट वहां होगी दो और बाकी राज्यों में 50% की बढ़ोतरी

Satyakhabarindia

 

सत्य खबर राष्ट्रीय

Delimitation in parliament : पिछले कई दिनों से देश में इस बात की चर्चा चल रही थी कि देश में लोकसभा की सीटें 815-816 होंगी या 850, दोनों को लेकर अलग-अलग तर्क दिए जा रहे थे लेकिन अब स्थिति साफ हो चुकी है कि देश में लोकसभा की सीट 543 से बढ़कर 815 होंगी। सरकार ने इसका गणित सीधे तौर पर साफ कर दिया है कि जहां पर सीधे 50% बढ़ाई जा सकती है वहां पर कोई समस्या नहीं है लेकिन जहां पर फिलहाल एक सीट है उन राज्यों में दो सीट होगी साथ ही विषम संख्या वाले राज्यों में सीटों में कटौती की गई है। मसलन पंजाब में अगर फिलहाल 13 सीट है तो वहां पर 19 सीट होगी लेकिन हरियाणा में अगर 10 सीट है तो वहां पर 15 सीट होगी मिजोरम जैसे राज्य जहां पर एक सीट है वहां पर सीट दो हो जाएंगी।

गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में परिसीमन और लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी के बारे में बताया। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन बिलों पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को यह समझाया कि परिसीमन से किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने बताया कि लोकसभा की सीटें 543 से 850 कैसे होंगी।

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दरअसल, चर्चा के दौरान विपक्ष आरोप लगा रहा था कि परिसीमन से उत्तरी राज्यों को फायदा होगा, जबकि दशकों से जनसंख्या वृद्धि में अंतर की वजह से दक्षिणी राज्य पीछे रह जाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि ये बिल महिला आरक्षण के लिए नहीं बल्कि यह चोर दरवाजे से परिसीमन के लिए हैं।

शाह ने कहा, ‘मैं समझाता हूं। मान लीजिए 100 सीटें हैं और 33% महिलाओं के लिए आरक्षण देना है। यदि कुल सीटों में 50% वृद्धि कर दी जाए, तो यह 150 हो जाती हैं। और जब 150 का 33% आरक्षण लागू होता है, तो यह लगभग 100 सीटों के बराबर हो जाता है।’

‘अभी लोकसभा में 543 सदस्य हैं। परिसीमन के बाद सीटों में 50% वृद्धि की जाएगी और कुल संख्या 816 हो जाएगी। इसमें से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 850 एक राउंड फिगर है, वास्तविक संख्या 816 होगी।’

दक्षिण के पांच राज्यों की कुल लोकसभा सीटें 129 से बढ़कर 195 हो जाएंगी। उनका प्रतिशत 23.76 से बढ़कर 23.87 हो जाएगा। इस तरह प्रस्तावित 50% सीट वृद्धि से दक्षिण भारत के हर राज्य को अधिक सीटें मिलेंगी।

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तमिलनाडु को 20, केरल को 10, तेलंगाना को 9 और आंध्र प्रदेश को 13 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में दूसरे सबसे अधिक सांसदों वाला राज्य महाराष्ट्र है, जिसे 24 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी।

शाह ने कहा कि परिसीमन आयोग का कानून पूरी तरह मौजूदा कानून पर है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसका चल रहे चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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इन विधेयकों के जरिए संविधान के 7 अनुच्छेदों- 55, 81, 82, 170, 330, 332 और 334 (ए) में संशोधन किया जाएगा।

प्रियंका गांधी ने कहा कि 543 में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दे रहे। अगर पद खोने का डर नहीं तो कुछ लोग इसमें अपना पद खो दें, ताकि महिलाएं और ओबीसी वर्ग आ सके। ये आज ही कर दें, शुभ काम हो जाएगा काला टीका भी काम आ जाएगा।
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिन राज्यों की आबादी ज्यादा है, उन्हें ज्यादा सीटें मिलेंगी और कम आबादी वाले राज्यों की सीटें घटेंगी। दक्षिणी राज्य देश की GDP का करीब 30% हिस्सा देते हैं और कुल टैक्स राजस्व का 21% वहीं से आता है, लेकिन उन्हें उनके अच्छे शासन के लिए ‘सजा’ दी जा रही है।
अखिलेश यादव बोले, ये लोग पिछड़े वर्ग की 33% महिलाओं को उनका हक नहीं देना चाहते हैं। जब परिसीमन की बारी आई तो इन लोगों ने पूरी रणनीति बनाई, कि कैसे क्षेत्र बनाए जाएं कि इसका फायदा इन लोगों को ही मिले।
टी आर बालू (डीएमके सांसद) ने कहा कि तीनों परिसीमन संशोधन बिल ही सैंडविच बिल हैं, हम इनका विरोध करते हैं। हमने काले झंडे दिखाए।

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नए कानून के अनुसार यूपी में 80 से 120, महाराष्ट्र में 48 से 72, पश्चिम बंगाल में 42 से 63, बिहार में 40 से 60, तमिलनाडु में 39 से 59, मध्य प्रदेश में 29 से 44, कर्नाटक में 28 से 42, गुजरात में 26 से 39, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 25 से 38, उड़ीसा में 21 से 32, केरल में 20 से 30, तेलंगाना में 17 से 26, असम और झारखंड में 14 से 21, पंजाब में 13 से 20, छत्तीसगढ़ में 11 से 17, हरियाणा में 10 से 15, जम्मू कश्मीर में 6 से 9, उत्तराखंड में 5 से 8, दिल्ली में 7 से 11, हिमाचल में 4 से 6, त्रिपुरा मणिपुर मेघालय गोवा और अरुणाचल प्रदेश में 2 से 3, नागालैंड, पुडुचेरी, मिजोरम, चंडीगढ़, सिक्किम, अंडमान और निकोबार, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप में 1 से 2 सीट होंगी।

 

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